नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदुषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज भी धीमी हवा के कारण वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में आज सुबह एक्यूआई 357 दर्ज किया गया। इन सब के बीच दिल्ली में प्रदुषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा कि आपने इसे रोकने के लिए क्या किया।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र से कहा कि आपने बताया था कि 21 नवंबर से हालात बेहतर होंगे। तेज हवा के चलते हम बच गए। कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रदूषण कम हुआ है जिस पर CJI ने कहा कि तेज हवा के चलते, आपके कदमों की वजह से नहीं। उन्होंने पूछा कि आप बताईये क्या कदम उठाए गए।
Air pollution in Delhi-NCR | Supreme Court to hear the case next on November 29.
SC asks Centre to continue the measures for controlling air pollution for the next two-three days. In the meantime, if the pollution level becomes 100, then some restrictions can be lifted
— ANI (@ANI) November 24, 2021
वहीं दिल्ली-NCR में फैले प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मौसम जब गंभीर होता है तब उपाए किए जाते हैं। वह वायु प्रदूषण मामले को बंद नहीं करेगा और अंतिम आदेश नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इस मामले की सुनवाई करता रहेगा।
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में फैले प्रदूषण के मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2-3 दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है, तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं।