Firecrackers
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    नई दिल्ली. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राजधानी दिल्ली में अगले साल एक जनवरी (01.01.2022) तक पटाखों को फोड़ने और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय वायु प्रदूषण में वृद्धि को रोकने के लिए लिया गया है। DPCC के आदेश में कहा गया है, “दिल्ली के एनसीटी (NCT) के क्षेत्र में 01.01.2022 तक सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने और बेचने पर ‘पूर्ण प्रतिबंध’ रहेगा।”

    DPCC ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि वे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं।

    उल्लेखनीय है कि, सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण, निर्माण कार्य से निकलने वाले धुएं से हवा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। वहीं दिवाली और नए साल के जश्न के दौरान पटाखों के फटने से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में और गिरावट दर्ज की जाती है।

    DPCC ने कहा कि पटाखे फोड़ने से बड़े पैमाने पर जश्न मनाने से COVID-19 नियमों का उल्लंघन होगा, जिससे पॉजिटिव मामलों में वृद्धि हो सकती है। वहीं पटाखों को फोड़ने से न केवल वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी, बल्कि लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होंगी।

    गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित विभागों को राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सितंबर तक एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश देने के बाद यह घोषणा की।