Raghav Magunta

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नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में हिरासत में चल रहे राघव मगुंटा की पत्नी की चिकित्सा जांच का सोमवार को आदेश दिया। मगुंटा ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उसकी देखभाल के लिये अंतरिम जमानत की मांग की है। न्यायामूर्ति दिनेश कुमार शर्मा, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा की निचली अदालत के आठ मई के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

निचली अदालत ने मगुंटा की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि चेन्नई में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में सात दिन के अंदर चिकित्सा जांच की जाए। अदालत ने इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अंतरिम जमानत के लिए आरोपी की याचिका पर उसका पक्ष बताने को कहा था।

एजेंसी ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई चिकित्सा रिपोर्ट का सत्यापन किया गया है लेकिन उसकी पत्नी के स्वास्थ्य का और मूल्यांकन दिल्ली या आंध्र प्रदेश के किसी अस्पताल में किया जाना चाहिए। मगुंटा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में उनकी पत्नी की मेडिकल जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान पत्नी की देखभाल के लिये आरोपी को रिहा किया जाना चाहिए।

सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए ईडी के वकील ने प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले आरोपी की पत्नी की स्थिति का पता लगाने के लिए एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा जांच की जरूरत है।

निचली अदालत ने पहले उन्हें यह कहते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आरोपी पर धन शोधन का मुकदमा चलाया जा रहा है जो एक गंभीर आर्थिक अपराध है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 मई को तय की गई है। (एजेंसी)