Ajit Pawar staked claim on NCP's symbol, Sharad Pawar faction said - will send 'answer' to Election Commission

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दिल्ली: चुनाव आयोग (Election Commission) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनो गुटों को 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया है। महायुति सरकार में शामिल होने के बाद अजित पवार (Ajit Pawar) के गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए निर्वाचन आयोग में याचिका दाखिल किया है। 
 
सूत्रों ने बताया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध पूरी जानकारी के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो प्रतिद्वंद्वी गुट हैं। जिसमें एक का नेतृत्व शरद पवार (Sharad Pawar) और दूसरे का नेतृत्व अजित पवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रत्येक गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहा है, इसलिए इस मामले में चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत आयोग द्वारा निर्धारण की जरूरत है।
 
 

चुनाव आयोग ने दोनों समूहों को कहा है कि वे 6 अक्टूबर को मामले में सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से आएं या फिर अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित दर्ज कराएं। अब पार्टी पर कब्ज़ा करने को लेकर चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच कांटे की टक्कर होगी।