Delhi Kanjhawala Accident
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    नई दिल्ली. दिल्ली के कंझावला मामले में रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को पांचों आरोपियों की चार दिन की पुलिस हिरासत बढ़ा दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए सुरक्षा कारणों के इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। पुलिस ने कोर्ट से पांच दिन की हिरासत मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि सभी आरोपियों से पूछताछ करना बाकी है, जिसके चलते उनकी हिरासत की जरुरी है।

    सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की और हिरासत की जरूरत है क्योंकि पुलिस को उस 13 किलोमीटर रास्ते की जांच करनी है जिसपर आरोपियों ने उस भयावह रात दो घंटे तक पीड़ित महिला को टक्कर मारने के बाद घसीटा था।

    जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक को वाहन चालक के तौर पर ‘रोपित’ किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पिछले तीन दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है।

    गौरतलब है कि 31 दिसंबर -एक जनवरी की दरमियानी रात पीड़िता अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी और उन्हें घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक ले गए थे जिससे उनकी मौत हो गई थी। उनका शव कंझावला में सड़क पर मिला था।

    सुल्तानपुरी पुलिस थाने ने दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल के खिलाफ आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से वाहन चलाने से मौत सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। (एजेंसी इनपुट के साथ)