
नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) के अंतर्गत आने वाले डीई यानी शिक्षा निदेशालय (DE) की तरफ से गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी की गई। जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर रोक लगा दिया गया है। यह नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगा।
जब्त कर लिया जाएगा मोबाइल
डीई की एडवाइजरी में कहा गया है कि अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर ना आएं। अगर बच्चे स्कूल में मोबाइल लेकर आते हैं तो स्कूल प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि उसे जब्त कर किसी लॉकर में रखा जाए और मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए।
स्कूल के टीजर्स पर एडवाइजरी
केजरीवाल सरकारी की एडवाइजरी केवल छात्रों पर ही नहीं शिक्षकों पर भी लागू होती है। टीचर्स के लिए कहा गया है कि शिक्षक और स्टाफ क्लास रूम, प्लेग्राउंड, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचें। डीओई ने कहा कि छात्रों से जब्त किया गया मोबाइल फोन छुट्टी होने के बाद उन्हें लौटा दिया जाना चाहिए।