CM Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल

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    नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 आर के तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन में मनोनीत सदस्यों के मतदान करने पर रोक है और उनसे मत डलवाने का प्रयास करना असंवैधानिक है।

    उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा नियुक्त 10 ‘एल्डरमैन’ (मनोनीत पार्षद) को पहले शपथ दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों के तीखे विरोध के बीच नवनिर्वाचित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक आज महापौर और उप महापौर के चुनाव के बिना ही स्थगित कर दी गई। केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिख कर कुछ अन्य घटनाओं का जिक्र किया है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह एमसीडी के नियमों को दरकिनार करने वाला है।

    एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद का नामांकन, कथित तौर पर दिल्ली सरकार को दरकिनार कर हज कमेटी के सदस्यों के नाम तय करने और वरिष्ठतम व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित नहीं करने जैसे कदम को केजरीवाल ने अपने पत्र में उद्धृत किया था। मुख्यमंत्री ने लिखा, ‘‘प्रशासन के अधिकारियों ने उपराज्यपाल के विचित्र निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया होगा। वे निजी तौर पर और दबे स्वर में विरोध कर रहे हैं।”

    उन्होंने लिखा, “वे निर्देशों का पालन नहीं करने पर परिणाम से डरते हैं। कुछ को अतीत में भी क्रोध का सामना करना पड़ा है। ‘सेवाओं’ के माध्यम से नौकरशाही पर नियंत्रण का दुरुपयोग किया जा रहा है।” इससे पहले दिन में महापौर और उपमहापौर का चुनाव किये बगैर सदन स्थगित कर दिया गया क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की बजाये पहले एल्डरमैन को शपथ दिलाने को लेकर भाजपा और आप के पार्षदों के बीच तीखी बहस हुयी।

    आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मनोनीत सदस्यों को पहले इसलिये शपथ दिलायी ताकि उन्हें महापौर एवं उप महापौर के चुनाव में मताधिकार मिल सके। आरोपों से इंकार करते हुये भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा,‘‘कोई भी मनोनीत सदस्यों को सदन में वोट बनाने का प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि वह शपथ नहीं ले सकते हैं। एल्डरमैन जोन कमेटी में वोट दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने पार्षदों को सदन में अवरोध पैदा करने के लिये उकसा रहे हैं।”

    आप की वरिष्ठ नेता अतिशी ने कहा कि वे लोग आप पार्षदों पर हमला करने के लिये भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज करायेंगे। अतिशी ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, ‘‘घायल पार्षदों को उपचार के लिये लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया है। यह असंवैधानिक है और हमने सचिव से सदन को स्थगित करने की मांग की। भाजपा के तुष्टिकरण के लिये उपराज्यपाल को नियम नहीं तोड़ना चाहिये।”

    आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि उनकी पार्टी अपने पार्षदों पर किये गए कथित हमले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायेगी। नव निर्वाचित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक पहले 10 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाये जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे के बीच महापौर एवं उपमहापौर का चुनाव किये बगैर स्थगित कर दी गयी। सदन के पीठासीन अधिकारी तथा भाजपा पार्षद सत्य शर्मा ने इससे पहले कहा था कि बैठक की नयी तिथियों की घोषणा बाद में की जायेगी।(एजेंसी)