नई दिल्ली. इस समय की बड़ी खबर के अनुसार, दिवाली से पहले पटाखा कंपनियों को दिल्ली HC से झटका लगा है और कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे पर बैन के खिलाफ याचिका आज खारिज कर दी है।
वहीं पटाखा कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में पटाखा बैन पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे आज खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि, मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में इस पर अभी सुनवाई का मतलब नहीं होता दिखा रहा है, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है।
Firecracker ban: Delhi HC has said that as the matter is pending before Supreme Court it wouldn’t be appropriate for the bench to hear it now. The court said while refusing to entertain a plea challenging the order for a total complete ban firecrackers in Delhi till Jan 1, 2023
— ANI (@ANI) October 20, 2022
गौरतलब है कि, BJP ने आज दिल्ली में दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को दंडनीय अपराध घोषित करने पर आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर हमला बोला और उसे ‘हिन्दू विरोधी’ भी करार दिया।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है कि और कहा कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष की जेल होगी। दिल्ली सरकार ने बीते सितम्बर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। बीते दो साल से यह तिबंध जारी है।