Qutub Minar
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    नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने कुतुब मीनार परिसर के अंदर एक कथित मंदिर परिसर में हिंदू और जैन देवी-देवताओं की मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने के अनुरोध संबंधी हस्तक्षेप याचिका को खारिज करने के अपने पहले के निर्देश पर पुनर्विचार करने को लेकर आदेश शनिवार को स्थगित कर दिया।  

    कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित कथित मंदिर परिसर में हिंदू और जैन देवी-देवताओं की मूर्तियों को पुनर्स्थापित के अनुरोध संबंधी अपील में दायर हस्तक्षेप आवेदन को अदालत ने 20 सितंबर को खारिज कर दिया था।

    अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार ने कहा, ‘‘24 दिसंबर को मामला आदेश या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए सूचीबद्ध रहें। इस बीच अंतरिम आदेश जारी रहेगा।” भोजनावकाश के बाद के सत्र के दौरान न्यायाधीश को पूर्वोत्तर जिले में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक अन्य अदालत में पहुंचने के बाद मामले को स्थगित कर दिया गया।

    आवेदक कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह ने कहा कि वह अपील के लिए एक आवश्यक पक्ष हैं क्योंकि वह ‘संयुक्त प्रांत आगरा’ के तत्कालीन शासक के उत्तराधिकारी हैं और दिल्ली तथा इसके आसपास के कई शहरों में भूमि खंड के मालिक हैं जिनमें कुतुब मीनार की संपत्ति भी शामिल है। सिंह के वकील ने वर्तमान समीक्षा आवेदन दायर किया था। (एजेंसी)