
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से 2020 में दिल्ली दंगों के समय कथित हेट स्पीच मामले पर सुनवाई करने को कहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट करेगा फैसला
याचिकाकर्ताओं ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच करने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ़िलहाल दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए कह सकते है।
Supreme Court asks Delhi High Court to decide expeditiously, preferably within three months, the petition seeking registration of FIR and investigation against BJP leaders for alleged hate speech at the time of Delhi riots in 2020. pic.twitter.com/uNWgcgd7pI
— ANI (@ANI) December 17, 2021
तीन महीने में निपटारा करने का समय
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को मामले पर तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट को फैसला करना होगा कि हेट स्पीच मामले में एफआईआर होनी चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि, 2020 में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगा था।
भड़काऊ बयान
बता दें कि, जब कपिल मिश्रा ने यह बयान दिया था उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर आए थे। वहीं उस समय सीएए का विरोध भी किया जा रहा था। इस दौरान बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा था कि ट्रंप के वापस जाने तक वह शांति से हैं। लेकिन ट्रंप के वापस जाने के बाद वह पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि, अगर पुलिस ने जाफराबाद और चांदबाग खाली नहीं कराया तो उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने ये भड़काऊ बयान पुलिस की मौजूदगी में हुई थी।