corona
Representative Image

    Loading

    अहमदाबाद: गुजरात सरकार (Gujarat) ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र (Maharashtra) से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर (RT-PCR) जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है और यह जांच 72 घंटे से पहले नहीं करायी गयी हो। राज्य सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में भारी वृद्धि के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। 

    स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को जारी किये गये आदेश में कहा कि पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के मामलों के संपर्कों की पहचान के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में संक्रमित लोग महाराष्ट्र से लौटे थे। उसने कहा कि महाराष्ट्र से गुजरात आने वाले लोगों को अनिवार्य स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा। स्वास्थ्य विभाग के उपसचिव वनराज सिंह पधियार द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है, ‘‘महाराष्ट्र से केवल वे लोग ही गुजरात में प्रवेश करने के पात्र होंगे जिन्होंने अपनी यात्रा से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर जांच करायी हो और जांच परिणाम निगेटिव हो। ”  

    महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 23 मार्च को 28,699 नये मरीजों के सामने आने के राज्य में इस महामारी के मामले बढ़कर 25,33,026 हो गये। (भाषा)