Hardik Patel
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    अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के पूर्व नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) और 20 अन्य के खिलाफ दंगे और अनधिकार प्रवेश के मामले को वापस लेने संबंधी राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।

    मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वी डी मोड ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और हार्दिक सहित सभी आरोपियों से दो मई को अदालत में पेश होने के लिए, जब अदालत आरोप तय करना शुरू करेगी। राज्य सरकार ने हाल में कहा था कि उसने आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल और 20 अन्य पर मार्च 2017 में यहां रामोल पुलिस ने वस्त्रल में भाजपा के तत्कालीन पार्षद परेश पटेल के घर के बाहर हंगामा करने, घर में घुसने और उसमें तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।  (एजेंसी)