गुजरात हाईकोर्ट ने गृह विभाग सहित इन विभागों को दिया नोटिस एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

    Loading

    गुजरात: मोरबी ब्रिज हादसे (Morbi Bridge Accident) में गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे का स्वत: संज्ञान लिया। गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका, राज्य मानवाधिकार आयोग सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राज्य से एक सप्ताह के भीतर पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

    गुजरात के मोरबी जिले में केबल पुल टूटने से सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इसमें कई लोगों के तो पूरे परिवार तक खत्म हो गए तो कई परिवारों को जवान बच्चों को खोना पड़ा। इस हादसे में मोरबी नगर पालिका और उसके अधिकारियों की भी कई खामियां सामने आई थी। इस हादसे को लेकर प्रशासन मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी निलंबित कर दिया गया है।

    बता दें कि मोरबी जिले में टूटा पुल हाल ही में लोगों के लिए मरम्मत कार्य के बाद खोला गया था। यह पुल यहां एक स्थानीय पर्यटक आकर्षण के तौर पर प्रसिद्ध है। यह हादसा 30 अक्टूबर को शाम करीब 6.20 बजे हुआ था और उस दौरान सैकड़ों लोग पुल पर मौजूद थे। तभी अचानक से पुल टूट गया और सैकड़ों लोग नदी में डूब गए। इस हादसे में 135 लोगों की डूबने के चलते मौत हो गई थी।