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(File Photo)

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    नई दिल्ली/भोपाल. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार अब मध्यप्रदेश (MadhyaPradesh Liquor Policy)) में राज्य के सभी एयरपोर्ट्स पर विदेशी शराब भी बेची जाएगी। इसके साथ ही सिर्फ 50 हजार रुपये सालाना की फीस पर लोगों को होम बार लाइसेंस भी दिए जाएंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्री-परिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को नया अनुमोदन दे दिया है। इससे मध्यप्रदेश गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण भी हो सकेगा। आगामी 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी।

    ये हैं नई आबकारी व्यवस्था के मुख्य बिन्दु

    • अब शराब की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी लाकर व्यावहारिक स्तर पर भी इसे प्रयुक्त किया  जा सकेगा।
    • सभी जिलों की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप भी अब आसानी किया जा सकेगा।
    • वहीं अब समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट शाप होंगी, जिससे अवैध मदिरा विक्रय की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं बनेंगी।
    • वहीं अब सिर्फ कलेक्टर एवं जिलो के विधायकगण की उच्च स्तरीय जिला समिति को उनके जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदिरा दुकानों के अनुरूप भौगोलिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन करने का महत्वपूर्ण अधिकार होगा।
    • वहीं अब राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर डयूटी नहीं लगेगी।
    • इसके साथ ही देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य जिलेवार निविदा बुलाई जा सकेगी। वहीं इस साल टेट्रा पैकिंग की दर भी बुलाई जा सकेगी।
    • इसके साथ ही राजस्व की क्षति रोकने के लिये ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी। इसमें मदिरा का ट्रेक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनिंग, वैधता का परीक्षण आसानी से होगा।

    ऐसी होगी नई हेरिटेज मदिरा नीति

    • अब महुआ फूल से बनी मदिरा की पायलट परियोजना की जरुरी अनुमति दी गई है। इसके बाद इसे मंत्रीमंडल की उप समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।
    • इसके साथ ही वर्ष 2022-23 में नये बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जायेगी।
    • वहीं अब पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों,सरल प्रक्रियाओं/मापदंडों के आधार पर भी अब बार लाइसेंस दिये जा सकेंगे।
    • वहीं साथ ही सभी एयर पोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा।
    • इसके साथ ही इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर  में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे।
    • एक महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार अब इंदौर और भोपाल में माइक्रो बेवरीज खोलने की अनुमति दी जायेगी लेकिन पर्यावरण, विदयुत विभागों और नगर निगम का अनापत्तिल प्रमाण पत्र इसके लिए लेना जरूरी होगा।
    • वहीं मदिरा आयात की प्रक्रिया को भी अब और भी सरल बनाया जा सकेगा।
    • इसके साथ ही ‘होम बार लाइसेंस’ व्ही दिया जा सकेगा जिसके लिये 50 हजार रूपये वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। इसकी पात्रता उन्ही को होगी जिनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम एक करोड की रही हो।