Supreme court
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

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    नई दिल्ली. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) से आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार यहां के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को भी अब आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि एक सप्ताह में इस बाबत आरक्षण नोटिफाई किया जाए। साथ ही अब अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 

    इस बाबत एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा।

    इसके पहले शिवराज सरकार ने OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए बीते 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) दाखिल की थी। इस पर फिर 17 मई को भी सुनवाई हुई। इस बाबत फिर सरकार ने जवाब में OBC आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इनके अनुसार प्रदेश में OBC की 51% आबादी बताई गई है।

    इस मुद्दे पर शिवराज सरकार का मानना था कि इस आधार पर OBC को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ समुचित न्याय हो सकेगा। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया था कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही भी होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को उसका संवैधानिक अधिकार (आरक्षण) मिलना ही चाहिए। इस  बाबत आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है।