मध्य प्रदेश: MP के खरगोन जिले में अपनी पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक (triple talaq) देने के मामले में पुलिस ने व्यक्ति और उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुस्लिम महिला (Protection of Rights on Marriage) अधिनियम तत्काल तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है।
कोतवाली थाना प्रभारी बी एल मंडलोई ने कहा कि 23 वर्षीय महिला ने मंगलवार को कोतवाली थाने में अपने पति पर तीन तलाक देने और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी शादी करीब 10 महीने पहले दूध बेचने वाले 26 वर्षीय व्यक्ति से हुई थी। लेकिन मई माह में दहेज की मांग करते हुए उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब वह अगस्त में अपने ससुराल लौटी तो उसके पति ने कथित तौर पर उसे तुरंत तीन तलाक दे दिया। उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर व्यक्ति, उसके माता-पिता और तीन अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम तत्काल तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम के तहत अपराध करने पर तीन साल की कैद हो सकती है। एजेंसी