
ठाणे. ठाणे (Thane) की जिला अदालत (District Court) ने अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले (Palghar District) में भीड़ द्वारा दो साधुओं की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों को मंगलवार को जमानत दे दी। अधिवक्ता अमृत अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र अदालत (विशेष निर्दिष्ट अदालत) के न्यायाधीश आर एस गुप्ता ने 18 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई तय की जब आरोप तय होने की उम्मीद है। इस मामले में कुल 201 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 75 मुख्य आरोपी हैं। विशेष लोक अभियोजक सतीश मानेशिंदे अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अधिवक्ता पी एन ओझा साधुओं के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
16 अप्रैल, 2020 को भीड़ ने चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरि (70) और सुशीलगिरि महाराज (35) और उनके चालक नीलेश तेलगड़े (30) को मुंबई से 140 किलोमीटर उत्तर स्थित पालघर जिले के गडचिंचले में पीट-पीट कर मार डाला था। यह क्रूर हमला इन अफवाहों के बीच हुआ था कि लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में बच्चा चोर घूम रहे हैं। इससे पहले आरोपपत्र ठाणे की अदालत में दायर किया गया था। (एजेंसी)