अमरावती. विधायक रवि राणा की मुश्किले बढ़ने के आसार है. जनप्रतिनिधी कानून की धारा 10(ए) के अंतर्गत अपात्र करने के लिए शुरु की गई कार्रवाई तत्काल पूर्ण करने के आदेश मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने दिए है. अदालत ने सोमवार को चुनाव आयोग को यह आदेश दिए है. एमएलए राणा पर क्षमता से अधिक खर्च करने का आरोप है.
इस बीच राणा ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं आयी है. अदालत में मेरा पक्ष रखूंगा. चुनाव में मैने मर्यादीत ही खर्च किया है. चुनावी खर्च को लेकर खराटे व भालेराव ने राणा के खिलाफ याचिका दाखल की थी. जिस पर मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई. जनप्रतिनिधि कानून की धारा 10(ए) अंतर्गत कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी की जाएगी. 6 माह में यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी. विधायक राणा ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है. यदि नोटिस मिलेगा तो निश्चित तौर पर अपना पक्ष रखुंगा.
नवनीत पर क्या होगी कार्रवाई
कोरोना संक्रमण ना फैले इस कारण से समूचे राज्य में गरबा व डांडीया पर पाबंदी है, ऐसे में सांसद नवनीत राणा ने राजापेठ क्षेत्र के विभिन्न मंडलों में भेंट देकर यहां गरबा किया. जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है. इन वीडियों के माध्यम से कई नागरिक सवाल कर रहे है क्या नियम सिर्फ जनता के लिए है, सासंद पर कार्रवाई क्यो नहीं होती. यह बात सभी तरह चर्चा का विषय बना हुआ है.