अकोला. आपस में मुकदमों के निपटारे के लिए अकोला जिला एवं सत्र न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस लोक अदालत में कुल 2,103 मामलों का निपटारा किया गया. इसी तरह 11 करोड़ 78 लाख 88 हजार रुपये जो आपसी सहमति से तय किए गए थे, उन्हें जुर्माने के रूप में वसूल किया गया.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मुंबई विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर शनिवार को अकोला जिला एवं सत्र न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है. शनिवार को आयोजित इस लोक अदालत की सफलतार्थ प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष वाय.जेड. खोब्रागड़े, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव स्वरुप बोस तथा न्यायालयीन अधिकारियों ने इसी तरह जिला न्याय प्रबंधक एस.वी. पाटिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डी.पी. बाले, एस.वी. रामटेके, राजेश देशमुख, कुणाल पांडे, मोहम्मद शरीफ, शाहबाज खान तथा अन्य न्यायिक कर्मचारियों ने प्रयास किए.