Support for Janata curfew in Igatpur

    Loading

    • मोर्चे के आयोजन को अनुमति नहीं

    अकोला. उप विभागीय दंडाधिकारी डा.नीलेश अपार द्वारा शाम 7 बजे तक जमाव बंदी तथा शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अकोला शहर में कर्फ्यू की घोषणा की गयी थी. 19 नवंबर की सुबह 6 बजे तक यह आदेश दिए गए थे लेकिन आज 19 नवंबर की सुबह 6 बजे से 21 नवंबर की सुबह 6 बजे तक अकोला शहर में फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत नये आदेश दिए गए हैं.

    इसके अंतर्गत शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा. यह रात का कर्फ्यू 18 नवंबर से लेकर 21 नवंबर की सुबह 6 बजे तक रहेगा. लेकिन यह कर्फ्यू सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ही रहेगा. किसी भी प्रकार की रैली, धरना, मोर्चा या अन्य किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं रहेगी. विधान परिषद चुनाव को लेकर यदि कोई कार्यक्रम है तो चुनाव निर्णय अधिकारी की अनुमति आवश्यक रहेगी. 

    शहर में वातावरण शांतिपूर्ण

    फिलहाल शहर के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शांत वातावरण है. कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना के समाचार नहीं हैं. पुलिस अधीक्षक जी.श्रीधर से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि शहर में पूरी तरह से शांति है. उन्होंने कहा कि सभी लोगों का काम है कि वे शांति बनाए रखें और प्रशासन को अपनी ओर से पूरा सहयोग दें. शहर में सभी जगह तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है. पुलिस विभाग द्वारा रात की गश्त भी बढ़ा दी गयी है. शहर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है. कुल मिलाकर शहर में शांतिपूर्ण स्थिति है.