जिला महिला अस्पताल द्वारा, ‘बुक माई ई-वेहिकल’ ऐप की व्यवस्था

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    • निजी एम्बुलेंस का उपयोग भी किया जा सकेगा
    • ऐप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

    अकोला. गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को अस्पताल लाने व वापस ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु जिला महिला अस्पताल द्वारा ‘बुक माई ई-वेहिकल’ ऐप शुरू किया गया है. सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी वाहन या एम्बुलेंस का उपयोग किया जा सकेगा. इस तरह के वाहनों को प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की गई दर के अनुसार किराया दिया जाएगा, जो उनके बैंक खातें में जमा कराया जाएगा. इस सुविधा का उपयोग करने के लिए मरीजों को संबंधित ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक रहेगा. यह जानकारी जिला महिला अस्पताल के अधीक्षक ने दी. 

    उन्होंने बताया कि प्रसूति के उपरांत 42 दिनों तक महिला व नवजात बच्चों को तुरंत उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है. इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों को ‘बुक माई ई-वेहिकल’ ऐप डाउनलोड करना होगा. जिन मरीजों ने निजी अस्पताल की एम्बुलेंस का उपयोग किया है, उन्हें जिला महिला अस्पताल पहुंचने के बाद बैंक की पासबुक एवं आधारकार्ड की जेरॉक्स प्रति जिला महिला अस्पताल में जमा करानी होगी. उसके बाद वाहन के किराए की राशि उनके बैंक खाते से आनलाइन पद्धति से जमा कराई जाएगी. निजी वाहन या एम्बुलेंस का उपयोग करने हेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा. 

    प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरें 

    मारुति वैन के लिए मनपा क्षेत्र में 25 किलोमीटर दूरी तक 500 रुपए प्रति फेरी, मनपा क्षेत्र के 1,000 रुपए तथा जिले के बाहर 11 रुपए प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है. टाटा सुमो तथा मेटाडोर के लिए मनपा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक 600 रुपए प्रति फेरी, मनपा क्षेत्र से बाहर 1,400 रुपए तथा जिले से बाहर 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर रहेगी. टाटा 407 या स्वराज मजदा के लिए मनपा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक किराए की दर 700 रुपए प्रति फेरी, मनपा क्षेत्र से बाहर 1,300 रुपए तथा जिले से बाहर 13 रुपए प्रति किलोमीटर की दर निश्चित की गई है.

    आईसीयू अथवा वातानुकूलित वाहनों के लिए मनपा क्षेत्र के अलावा तथा जिले के बाहर यदि वाहन में वातानुकूलन यंत्रणा लगाई गई हो तो किराए की निर्धारित दर में 15 प्रतिशत वृद्धि देय रहेगी. इसके अलावा फासला 100 किलोमीटर से ज्यादा होने पर किराए की दर 15 किलोमीटर प्रतिकिलोमीटर रहेगी. यह राशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते से आनलाइन पद्धति से जमा कराई जाएगी.