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    • महिला को दो वर्ष का कारावास

    अकोला. रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर पुलिस से गाली गलौच कर मारपीट करने वाली महिला को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो साल कैद की सजा सुनाई है. ट्रेन से उतरकर पुलिस पर सामान फेंकने को लेकर हुए विवाद के बाद दंपति ने गाली-गलौज की और पुलिस से मारपीट भी की थी. घटना 31 मई 2010 की है. उस दिन रेलवे स्टेशन पर चार पुलिस कर्मी ड्यूटी पर थे.

    इस समय सायं अमरावती मुंबई एक्सप्रेस गाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर जया शुक्ला महिलाओं के डिब्बे से उतरते हुए उनके उपर सामान गिरने से महिलाओं के साथ बहस कर रही थी. पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी तब राजेश शुक्ला ने पुलिस से मारपीट की तथा जया शुक्ला ने अश्लील गाली गलौच की.

    इस प्रकरण में पुलिस ने राजेश और जया शुक्ला के खिलाफ रेलवे पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. प्रकरण की जांच थानेदार अनिल जुमले ने की. मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी.बी. पतंगे के न्यायालय ने की. न्यायालय ने 12 गवाहों से पूछताछ की.

    न्यायालय ने आरोपी जया शुक्ला को दोषी पाकर धारा 353 के तहत दो साल की सजा और एक हजार रू. जुर्माना, धारा 332 के तहत एक साल की सजा और 500 रू. जुर्माना, धारा 323 के तहत 6 माह की सजा और 500 रू. जुर्माना एवं धारा 504 के तहत 6 माह की सजा और 500 रू. जुर्माना भुगतने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान आरोपी राजेश शुक्ला की मौत हो गई. सरकार की ओर से सहायक जिला सरकारी अभि.राजेश अकोटकर ने पैरवी की.