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अकोला. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को निर्दोष बरी कर दिया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर की एक विवाहिता का पेट्रोल पंप पर काम करने वाले युवक राजेश शेंडे से प्रेम संबंध था. वह राजेश को कहती थी कि मैं अपने पति को तलाक देकर तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं. इसके बाद महिला ने राजेश पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा उसकी पिटाई करने का मामला दर्ज किया था.

इस संदर्भ में महिला ने रामदासपेठ थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस ने 7 फरवरी 2022 को मामला दर्ज कर आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई अकोला जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई. अभियुक्त की ओर से एड.दुष्यंतसिंह चौहान ने कार्य किया. कोर्ट में चार गवाह पेश किए गए. मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने आरोपी के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए राजेश शेंडे को आरोप से बरी कर दिया.