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    अकोला. पुराने शहर के एक व्यापारी ने अकोला खुर्द इलाके में एक डुप्लेक्स बेचा. फिर उसने अन्य दो के साथ साजिश रची और जाली दस्तावेजों के आधार पर इसे यूनियन बैंक में जमा कर दिया. बैंक से 36 लाख 41 हजार 546 रु. की धोखाधड़ी की जानकारी होने पर बैंक के शाखा अधिकारी ने रामदासपेठ थाने में शिकायत दर्ज कराई.

    प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी रियाज खान और शाहिस्ता परवीन ने 2020 में रूपचंद नगर अकोली खुर्द में 1906 वर्ग फुट का डुप्लेक्स खरीदने के लिए आवेदन किया था. आरोपी मोहम्मद सफवान ने संपत्ति खरीदने के लिए बैंक में इनकम टैक्स रिटर्न और पावर ऑफ अटॉर्नी दाखिल की. बैंक ने दस्तावेजों की जांच के बाद 28 जनवरी 2020 को 33 लाख 10 हजार रु. का होम लोन मंजूर कर मोहम्मद सफवान के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी.

    क्योंकि ऋण चुकौती नियमित नहीं थी, इसलिए धोखाधड़ी की जानकारी प्रकाश में आयी. बैंक ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि उक्त संपत्तियां मोहम्मद सफवान पहले ही बेच चुके हैं. उसने 6 अगस्त 2019 को मोहम्मद इरफान अब्दुल राशिद और बुशरा अंजुम को संपत्ति बेच दी. दोनों आरोपियों के साथ मोहम्मद सफवान ने जाली दस्तावेज तैयार किए. बैंक ने कागजातों की पुणे मुख्यालय के संलग्न दीपक बत्रा एड.एसोसिएट्स के माध्यम से जांच करवाई. जिसमें कर्जदार अपात्र पाया गया है.

    रामदासपेठ पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आगे की जांच थानेदान नितिन शिंदे के मार्गदर्शन में शुरू है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने रामदासपेठ थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

    जिसमें पुराना शहर के जोगलेकर प्लाट गुलमोहर अपार्टमेंट में रहनेवाले मोहम्मद सफवान जावेद इकबाल (33), बालापुर के आझमपुरा कसारखेड़ निवासी रियाज खान यूसुफ खान सहित शाहिस्ता परविन रियाज खान (28) ने डुप्लेक्स खरीदी के लिए जाली दस्तावेज तैयार कर बैंक से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है.