अकोला. सभी गैर-कृषि विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों की 50 प्रश क्षमता के साथ नियमित कक्षाएं 20 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी और छात्रावास सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे. इसी तरह शुक्रवार से सिनेमाघरों, नाट्यगृहों और बंद हॉल, खुली जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मनोरंजन केंद्रों को अनुमति दी गई है.
इस संदर्भ का आदेश जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने मंगलवार की शाम को जारी किया है. कोरोना के खतरे से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन अनिवार्य होगा. इसी तरह मास्क का उपयोग करना बंधनकारक रहेगा. इसी तरह स्वचलित हैंड सैनिटाइज़र अंदर और बाहर के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होना चाहिए.
छींकते या खांसते समय टिश्यू पेपर या रूमाल का प्रयोग करें, साथ ही टिश्यू पेपर का उचित निस्तारण किया जाए, अगर आपको कोई लक्षण है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, परिसर में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, आदि के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी की गयी सूचनाओं का पूरी तरह से पालन करना जरूरी किया गया है.
संबंधित स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोविड-19 के अनुसार वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा. दूसरे डोज से कम से कम 14 दिन पूरे करना अनिवार्य है. संबंधित जगहों पर काम करने वाले कर्मचारी आरोग्य सेतू एप का उपयोग करें. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आदि सूचनाएं आदेश में दी गयी है.