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    अकोला. बीमार महिला को छेड़ने के आरोपी डाक्टर को दोषी ठहराते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश शयना पाटिल के न्यायालय ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई. दोषी पाए गए डाक्टर का नाम संजय मोंढे (48) है. तापड़िया नगर स्थित मातृ तीर्थ एपार्टमेंट निवासी उक्त डाक्टर जनरल फिजिशियन है. वह गांवों में ज्यादा प्रैक्टिस करता है तथा इसी वजह से उसका गांवों में ज्यादा आना-जाना रहता है.

    12 अगस्त 2017 को वह बोरगांव स्थित पीड़ित महिला के घर गया और पानी पीने के बहाने महिला के घर में घुस गया. वहां उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की. पीड़िता ने तुरंत इस घटना की शिकायत बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 व 452 के तहत मामला दर्ज कर लिया.

    उप विभागीय पुलिस अधिकारी कल्पना भराड़े ने मामले की जांच कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की. न्यायालय में 5 गवाहों के बयान लिए गए व गवाहों एवं प्रमाणों के आधार पर दोषी पाए गए डाक्टर को दो साल की कैद व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस मामले में सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश अकोटकर ने प्रभावशाली तरीके से पैरवी की.