अकोला. राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ग्राम व्याला इस ग्राम पंचायत का चुनाव कार्यक्रम रद्द किया गया है. इस ग्राम पंचायत का सुधारित कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा. राज्य चुनाव आयोग ने इस ग्राम पंचायत की प्रभाग रचना सुधारित करने के संबंध में निर्देश दिए है. प्रभाग रचना का कार्यक्रम भी चुनाव आयोग द्वारा दिया जाएगा. इस निर्देश के अनुसार अमल के आदेश जिलाधिकारी ने चुनाव निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार बालापुर को दिए है. यह जानकारी जिला प्रशासन की ओर से निवासी उप जिलाधिकारी संजय खडसे ने दी है.
इस संदर्भ में जिला प्रशासन की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के 29 नवंबर 2019 के आदेश के अनुसार माह जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 इस अवधि में अवधि समाप्त होनेवाले ग्राम पंचायत के आम चुनाव के लिए प्रभाग रचना व आरक्षण का कार्यक्रम दिया था. कोविड-19 से 17 मार्च 2020 के आदेश से यह कार्यक्रम स्थगित किय गया था. उसके बाद आयोग ने 20 अक्टूबर 2020 को सुधारित प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम दिया.
उसके अनुसार जिले के बालापुर तहसील के ग्राम व्याला इस ग्राम पंचायत के प्रभाग रचना व आरक्षण का कार्यक्रम चलाकर 2 नवंबर 2020 को अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध की. उसके बाद मतदाता सूचि के कार्यक्रम अनुसार अंतिम मतदाता सूचि प्रसिद्ध की गई. लेकिन जनसंख्या के प्रमाण में प्रभाग व जनसंख्या और आरक्षण का विभाजन किया जाना चाहिए था. लेकिन उस पद्धति से न होने का दिखाई देने से उत्तम म्हैसने निवासी ग्राम व्याला ने उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपुर में याचिका दाखिल की थी.
इस याचिका की सुनवाई के बाद 18 दिसंबर 2020 को आदेश पारित कर जिसमें आवेदक ने सक्षम अधिकारी की ओर आवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. उसके अनुसार आवेदक ने राज्य चुनाव आयोग व जिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया.
इस संदर्भ में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य चुनाव आयोग को रिर्पाट प्रस्तुत कर मार्गदर्शन मंगवाने पर उन्होंने व्याला ग्राम पंचायत की प्रभाग रचना सदोष होकर वह रद्द करना आवश्यक होने से ऐसे प्रभाग रचना पर चुनाव लेने पर वह लोकहित की दृष्टि से अयोग्य होगी. इसलिए आयोग ने गुरुवार 24 दिसंबर 2020 को आदेश के अनुसार व्याला ग्राम पंचायत के चुनाव के अब तक के सभी चरण रद्द कर नियम के अनुसार नये से प्रभाग रचना करने के संबंध में निर्देश दिए है.