
- देवर को अच्छे व्यवहार के मुचलके पर रिहा
अकोला. मुर्तिजापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी बहू के साथ संबंध बनाने वाले ससुर को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि देवर को दो साल की सजा सुनाई गई है. लेकिन देवर को अच्छे व्यवहार के मुचलके पर रिहा कर दिया गया है. यह फैसला अतिरिक्त सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) एस.जे. शर्मा की अदालत ने सुनाया.
घर पर अकेली होने पर आरोपी ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. वहीं आरोपी देवर अपनी भाभी को अकेली पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता था. पीड़ित ने यह सब प्रकार अपने मायके में बताया. इसके बाद मुर्तिजापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई. इस मामले में सरकार की ओर से कुल छह गवाहों से पूछताछ की गयी. सरकार की ओर से एड.किरण खोत, ए.पी. गोटे ने पक्ष रखा. मामले की जांच एपीआई दीपक इंगले ने की थी.
संतोष आंबिलवादे और प्रिया शेगोकर ने पैरवी के रूप में सहायता की. अदालत ने ससुर को दस साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक साल साधारण कारावास, दूसरी धारा में एक साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई. जबकि आरोपी देवर को दो वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर तीन माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई. लेकिन देवर को अच्छे व्यवहार के मुचलके पर रिहा कर दिया गया.