Irrigation started with solar energy, farmers started earning manifold

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    • प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने की अपील

    अकोला. बंजर और गैर-कृषि भूमि का उपयोग कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक ए) शुरू की गई है. इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से निर्माण होनेवाली बिजली महावितरण को बेचकर या सौर परियोजनाओं के लिए भूमि पट्टे पर देकर किसानों को आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा. अतः अधिक से अधिक संख्या में किसान इस योजना का लाभ उठाएं, यह आहवान महावितरण की ओर से किया गया है. 

    डेवलपर का भी विकल्प

    इस योजना के अंतर्गत 0.5 से 2 मेगावैट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को किसानों, किसान सहकारी संस्था, पंचायत, किसान उत्पादक संस्था और जल उपयोगकर्ता संघ प्राथमिकता के साथ यह सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित कर सकेंगे. और अगर वे सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक हिस्से की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे डेवलपर द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने का विकल्प चुन सकते हैं.

    ऐसे में जमीन मालिक को लीज एग्रीमेंट के जरिए उनकी जमीन का किराया मिल जाएगा. जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टिल्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके भी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, ताकि किसान अपनी जमीन का इस्तेमाल किराए के अलावा फसलों की खेती के लिए कर सकें. 

    3.10 रु. प्रति यूनिट से बिजली की खरीदी

    इस योजना के तहत, किसान एमएसईडीसीएल के माध्यम से डेवलपर द्वारा प्राप्त भूमि किराए को अपने बैंक खाते में जमा करना चुन सकते हैं. यह सौर ऊर्जा परियोजना महावितरण के पास 33/11 केवी उप केंद्र पर स्थित है. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक ए) के अंतर्गत, निविदाओं के माध्यम से योजना में भाग लेने के लिए किसानों, किसान सहकारी संस्था, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) के लिए कोई वित्तीय मानदंड नहीं हैं.

    हालांकि, योजना में भाग लेने के लिए डेवलपर के लिए कुछ शर्तें बाध्यकारी रहेंगी. जिसमें बयाना रकम (ईएमडी) रू. 1 लाख/मेगावैट, परफार्मंस बैंक गारंटी (पीबीजी) रू. 5 लाख/मेगावैट, उद्देश्य पत्र जारी होने के 12 माह के भीतर सौर ऊर्जा परियोजना को क्रियान्वित करना अनिवार्य होगा. बिजली खरीद समझौता परियोजना के चालू होने की तारीख से 25 वर्षों के लिए बिजली दर 3.10 रु. प्रति यूनिट पर रहेगा.

    अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2021 

    इस योजना के तहत, महावितरण ने 487 मेगावाट के लिए निविदाओं की घोषणा की है और निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2021 है. किसान इस योजना में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इसका लाभ उठाएं, यह आहवान महावितरण की ओर से किया गया है. अधिक जानकारी के लिए महावितरण के ई टेंडर पोर्टल पर संपर्क किया जा सकता है.