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अकोला. मुर्तिजापुर शहर थाना क्षेत्र में सन 2014 के मनोज शर्मा हत्याकांड में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया था. सोमवार को प्रकरण में न्यायालय ने सजा सुनाते हुए मामले के 6 आरोपियों को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा और प्रत्येक को 10 हजार रू. जुर्माना, इसी तरह धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 10 हजार रू. जुर्माना, धारा 148 के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा और प्रत्येक को 5 हजार रू. जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं. 

मुर्तिजापुर के अग्रसेन चौक पर 4 जून 2014 को पूर्व पार्षद मनोज शर्मा पर आठ लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया था. इस दौरान बीच बचाव करने वाला राम जोशी हमले में घायल हो गया था. हमले में घायल मनोज शर्मा को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने राम जोशी की शिकायत पर आठ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

घटना की जांच की गई और मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. जिसके बाद तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील पाटिल की अदालत में सुनवाई हुई. सरकारी पक्ष द्वारा 17 गवाहों का परीक्षण कराया गया. प्रकरण में छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. हत्याकांड के बाद आठ में से छह आरोपियों को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया था.

अदालत ने बबन शितोले, गणेश शितोले, नामदेव शितोले, कपिल शितोले, प्रमोद चव्हाण और पंकज डोंगरदिवे को दोषी ठहराया. जबकि विजय लोकरे और मोहम्मद रिजवान शेख इकबाल को बरी कर दिया था. तत्कालीन परिवीक्षाधीन उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रवीण मुंढे, पुलिस निरीक्षक अनिल ठाकरे, गजानन पडघन ने घटना की जांच की और मामला प्रस्तुत किया था. सुनवाई के दौरान मुर्तिजापुर शहर पुलिस निरीक्षक  सचिन यादव की अहम भूमिका रही. सरकारी पक्ष की ओर से एड.आर.आर. देशपांडे ने पक्ष रखा.