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    अकोला. घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर युवक घर में घुस गया और नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की. लेकन यौन शोषण करने की कोशिश कर रहे युवक को जब लड़की ने काट लिया जिससे आगे की अनहोनी तब टल गई. छेड़खानी के इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एस.पी. गोगरकर के न्यायालय ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई. 

    नाबालिग लड़की की शिकायत के अनुसार 2 जुलाई 2010 की शाम को वह घर में अकेली थी. इस बीच आरोपी रितेश मोहोड (24) बालिका के घर में घुसा और उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी की. इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ मुर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया. परि. पुलिस उपा अधीक्षक अमोल ठाकुर ने अपराध की जांच की और आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया.

    सरकार ने इस मामले में पांच गवाहों का परीक्षण कराया. गवाहों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी रितेश मोहोड को धारा 7, 8 पोक्सो कानून की धारा 42 के तहत दोषी पाकर तीन वर्ष कारावास और 3 हजार रू. जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है.

    इसी तरह धारा 45, 2 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष के कड़े कारावास की सजा. आरोपी को उपरोक्त दोनों सजाए एक साथ भुगतनी होगी. इस मामले में सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व सहायक सरकारी वकील शीतल भुतडा ने किया. साथ ही पैरवी अधिकारी पीएसआई प्रवीण पाटिल का भी सहयोग मिला.