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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    अमरावती:  एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एस. जे. काले की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सुनील दिलीप अंबालकर (23) को एक साल के सश्रम कारावास, एक हजार रुपये जुर्माने और जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। यह घटना 7 अगस्त 2016 की दोपहर 3 बजे राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र में घटी थी। 

    सालभर से परेशान थी पीड़िता 

    कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक सुनील घटना के 1 साल पहले से ही पीड़िता को परेशान कर रहा था। घटना वाले दिन 7 अगस्त 2016 की दोपहर जब पीड़िता कॉलेज से घर लौट रही थी तो सुनील ने उसका पीछा किया और उसे प्रताड़ित किया। सुनील की परेशानी बढने पर पीड़िता ने राजापेठ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

    पुलिस ने शिकायत पर आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया। जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश एस। जे। काले की अदालत में आठ गवाहों ने गवाही दी। गवाहों की गवाही और सरकारी पक्ष के तर्कों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सुनील को एक साल के कठोर कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना और एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकिरण भ। पालोद ने सफल पैरवी की। सतीश चौधरी और अरुण हटवार ने पैरवी अधिकारी के रूप में कार्य किया।