50 wedding parties, non AC office and lawn get permission to attend marriage

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अमरावती. विवाह समारोह के लिए खुले लॉन तथा नॉन एसी मंगल कार्यालय, हॉल, सभागृह में सुबह 9 से शाम 5 के दौरान विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है. इस विवाह समारोह में अब 50 बाराती शामिल हो सकेंगे. जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने यह नई गाइडलाइंस मंगलवार को घोषित की है.

बारात निकालने पर मनाहीं
विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा जरूर तय की गई है, लेकिन बारात निकालने पर सख्त मनाहीं है. जिलाधिकारी की नई गाइडलाइंस में बताया गया कि विवाह समारोह के लिए हॉल व मंगल कार्यालय परिसर को सैनिटाइज करना, मंगल कार्यालय के कर्मचारियों के हाथों में दस्ताने, मास्क, हैंडवाश, सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल करना आवश्यक होने की बात कहीं है. कर्मचारियों की वैद्यकीय जांच करना जरूरी है. मंगल कार्यालय में बीमार व्यक्ति को काम पर ना रखें. प्रत्येक व्यक्ति में 1 मीटर अंतर रखना बंधनकारक रहेगा.

मेहमानों की सूची दें
विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सूची बनाकर महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत क्षेत्र व तहसीलदार से अनुमति लेना आवश्यक होने की बात भी गाइड लाइंस में कहीं गई है. प्रवेश स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित मंगल कार्यालय संचालक की रहेगी. 

कंटेनमेंट जोन के व्यक्तियों को प्रतिबंध
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यक्ति किसी भी विवाह समारोह में शामिन नहीं हो सकते. यदि कोई कंटेनमेंट जोन से मिलता है तो उसके खिलाफ संबंधित संस्था कार्रवाई करेगी. कंटेनमेंट जोन से 200 मीटर अंतर पर खुले लॉन, मंगल कार्यालय, हॉल, सभागृह बंद रहेंगे. 

आरोग्य सेतु एप बंधनकारक
विवाह समारोह में उपस्थित रहने वाले लोगों को आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल बंधनकारक रहेगा. जिले में लागू कर्फ्यू के आदेशों के तहत नियम तोड़ने व उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 25 जून से अगले आदेश तक लागू है.