Masks and ventilation effective beyond social distance to prevent the spread of corona: research

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    अमरावती. कोरोना की दुसरी लाट खत्म होने के बाद जिले में लाकडाउन के पाबंदी 10 दिन पहले ही शिथील किए गए थे. लेकिन राज्य के कई जिलों में कोरोना का नया डेल्टा प्लस वेरिंयट का संक्रमण बढ़ने लगा है. इसीलिए डेल्टा प्लस इस वेरियंट के खतरे को ध्यान में रखकर जिले में फिर से नए पाबंदी के संदर्भ में जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने शनिवार को जारी किए है.

    यह पाबंदी 28 जुन सोमवार से जिले में लागू होगे. जिसमें बाजार अब सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक शुरु रहेगे. वहीं जीवनावश्यक वस्तूओं की दुकानों को छोड़ अन्य सभी दूकानें हर शनिवार व रविवार  दो दिन पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए है.

    यह रहेगे 7 दिन तक शुरु

    नए नियमों के तहत जिले में सभी प्रकार की जीवनावश्यक व अत्यावश्यक वाली किराणा दुकाने, सब्जीपाला दुकाने, फल विक्रेता, डेअरी, बेकरी,मिठाई, खाद्य पेय विक्रेता की दुकाने, माल्स, आटा चक्की व सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ बिक्री की दुकाने (मुर्गी,मटन, पोल्ट्री, मच्छली,

    अंडे सहित) दुग्ध बिक्री केंद्रे, दुग्धालय, डेअरी, दुध संकलन केंद्र, दुध वितरण व्यवस्था, कृषि सेवा केंद्रे, कृषि संबंधित दुकाने, कृषि प्रक्रिया उद्योगगृह, खेती औजार व खेत के उत्पादन से संबंधित दुकाने, कृषि संबंधित सभी प्रकार के काम, निर्माण काम, सभी प्रकार की सरकारी राशन दूकान यह सप्ताह के 7 दिनों तक सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक शुरु रहेगी. जीवनावश्यक दुकानों को छोड़ अन्य दूकानें केवल शुक्रवार तक ही शुरु रहेगी, जबकि शनिवार व रविवार को यह दूकानें पूरी तरह बंद रहेगी.

    भोजनालय रहेगे 4 बजे तक शुरु

    होटल, रेस्टारेट व बार, भोजनालय, शिवभोजन थाली 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक शुरु रहेगे. जिसके बाद रात 8 बजे तक होम डिलवरी सेवा दे सकते है. शनिवार व रविवार सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होम डिलवरी कर सकते है. वहीं होटल, लाजींग, रेस्टारेंट में कुल क्षमता के 33 फीसदी से ज्यादा लोगों को निवास करते नहीं आएगा.

    सरकारी कार्यालय में  50 फीसदी उपस्थिति

    सभी प्रकार के सरकारी, निमसरकारी  व निजी कार्यालयों में कुल उपस्थितों की संख्या 50 फीसदी के साथ शुरु रहेगी. लेकिन कोरोना विषयक काम करने वाले सभी आस्थापना, कृषि, बैक, मान्सून पूर्व कामों से संबंधीत यंत्रणा कार्यालय यह पूरी क्षमता के साथ शुरु रहेगे. वहीं सभी प्रकार के निजी कार्यालयों को सोमवार से शुक्रवार दोपहर 4  बजे तक शुरु करने की अनुमति रहेगी. जिसमें से इन्हें छोड निजी बैक, बिमा, औषधी कंपनियां, सुक्ष्म वित्तीय संस्था, व गैर बैकींग वित्तीय संस्था के कार्यालय केवल नियमित समय पर शुरु रहेगे..

    सार्वजनिक कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति

    विवाह समारोह (आचारी, बैंड बाजा, वधू-वर पक्ष सहि), सामाजिक तथा राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्नेहसंमेलन में 50 लोगों की उपस्थिति में आयोजित किए जा सकते है. ऐसे  कार्यक्रम शाम 5 बजे से पहले निपटाये. इन आयोजनों को पूर्व अनुमति आवश्यक होने से उसके लिए https://sanvad.in/  इस बेवसाइट पर अर्जी करें. बेवसाइट पर ‘इव्हेंट अनुमति के बारे में स्वतंत्र टब है. जिसपर क्लिक करके अर्जी कर सकते है. इस अर्जी की स्थिति जांच कर सकते है.

    लेवल 5 में यात्रा करने वालों को लगेगी ई-पास

    आंतर जिला यात्रा यातायात,  निजी, कार, टैक्सी, बस, रेल्वे नियमित रुप से पूरे समय शुरु रहेगी. लेकिन लेवल 5 में होने वाली 20 फीसदी से अधिक कोविड पाजिटिवीटी रेट वाले जिले में यात्रा करने के लिए यात्रियों को ई-पास आवश्यक रहेगी.

    जिला प्रशासन की तैयारी पूर्ण

    जिला में कोरोना संक्रमण कम है, लेकिन राज्य के अन्य जिलों में डेल्टा प्लस यह कोरोना का नया वेरीयंट पाए जाने से जिले के दृष्टिकोण से उपाय योजना की गई है. तीसरी लाह आने से संभावना के चलते जिले में बिस्तर(बेड) की संख्या बढ़ाई गई है.  वहीं आक्सीजन प्लाट भी जिले में उपलब्ध हो रहा है. जिसे भी अस्पताल में लगाने का काम शुरु है.- शैलेश नवाल, जिलाधिकारी