बल्लारपुर. कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए राज्य में संसर्गजन्य प्रतिबंधक कानून अंतर्गत हर व्यक्ति को सार्वजनिक और कार्यस्थल पर मास्क का उपयोग अनिवार्य किया है. इसके बावजूद मास्क नहीं लगाने वाले और फुटपाथ पर दूकान लगाने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई कर हजारों रुपये का जुर्माना वसूल किया. शहर के रास्ते पर घूमते समय मास्क नहीं लगाने वालों से 200 रुपए जुर्माना वसूल करने के आदेश दिए हैं.
43 लोगों पर कार्रवाई
नगर परिषद के दल ने कार्रवाई कर मास्क नहीं लगाने वाले 43 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 9,800 रुपए जुर्माना वसूल किया. उसी प्रकार मास्क का उपयोग नहीं करने वाले दूकानदारों पर 4,200 रुपए का जुर्माना ठोका गया. महात्मा गांधी संकुल के पास मार्ग के फुटपाथ पर दूकानों की भीड़ की वजह से भारी और दुपहिया वाहनों के आवागमन में बाधा निर्माण होकर दुर्घटना की आशंका रहती है.
इस कारण फुटपाथ पर लगाई दूकानें हटाने अतिक्रमण हटाओ दल के कर्मचारियों ने पुलिस बंदोबस्त में 6 दूकानदारों के खिलाफ 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया. राष्ट्रीय महामार्ग पर सब्जी, फल विक्रेताओं को महात्मा गांधी शाला के पास ओपन स्पेस पर स्थानांतरित किया गया. कार्रवाई के माध्यम से मुख्याधिकारी ने शहर के सभी दूकानदारों को फुटपाथ पर सामान नहीं रखने, मार्ग और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूंकने, मास्क का उपयोग करने की अपील की है.