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    अमरावती. 27 जुलाई को फरशी स्टाप चौक से 2 स्कार्पियों में पकड़ाए 3.50 करोड़ कैश के मामले में कोर्ट ने गुजरात के अहमदाबाद निवासी कमलेश शाह कारोबारी के वकील एड.मनोज उर्फ अमीत मिश्रा व्दारा किए गए दावों को सही मानते हुए सुपुर्दनामा पर कैश व दोनों वाहन वापिस लौटने के आदेश दिये है, जबकि 17 सितंबर को आयकर विभाग की ओर कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा.

    27 जुलाई को पुलिस ने 6 आरोपियों के साथ साढे 3 करोड़ों की कैश पकडाई थी, जिसके दूसरे दिन कमलेश शाह ने यह कैश कारोबार की होना का दावा किया था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के समक्ष प्रकरण को रखा. कोर्ट ने उन्हें जांच करने के आदेश देकर बचाव पक्ष को अपना जवाब दर्ज करने कहा था. 

    आयकर विभाग को सौंपी कैश

    इस प्रकरण में 4 अगस्त को  पुलिस ने अपना से दाखिल कर रकम आयकर विभाग को सुपुर्द कर दी.  कमलेश शाह के वकील एड. मनोज मिश्रा हर तारिख पर कोर्ट के समक्ष पेश होकर जब्त रकम  पूरी तरह से वैध होने तथा  कमलेश शाह के कारोबार की रहने को लेकर दलीले देते रहे. एड. मिश्रा की दलीलों को ग्राहा मानकर 16 सितंबर गुरुवार को अदालत ने पुलिस व्दारा जब्त की कई रकम व दोनों वाहन सुपुर्दनामा पर कमलेश शाह को वापिस लौटने के आदेश दिये. शुक्रवार 17 सितंबर  को आयकर विभाग की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा.