(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

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    अमरावती. कोरोना का प्रादुर्भाव कम हो जाने से अब अगले महीने अप्रैल में आ रहे त्यौहारों को उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही है. इसी बीच त्योहारों के दौरान कानून व सुव्यवस्था बरकरार रखने के लिए शहर पुलिस ने 1 अप्रैल से सिटी में जमा बंदी (निशेधाज्ञा) लागू कर दी है. अगले आदेश तक यह जमा बंदी जारी रहेंगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 व प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.   

    अगले आदेश तक जारी रहेंगी जमा बंदी 

    शहर पुलिस की विशेष शाखा के पीआई द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2 अप्रैल गुडी पाडवा, 3 अप्रैल संत झुलेलाल जयंती, 10 अप्रैल श्रीरामनवमी, 14 अप्रैल डा. बाबासाहब आंबेडकर जयंती व श्री महावीर जयंती तथा 16 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जा रही है. इसके अलावा मुस्लिम भाईयों का पवित्र रमजान महीना भी शुरू होने वाला है. 3 मई को रमजान ईद मनाई जाएगी.

    इन सभी त्यौहारों के दौरान विविध कार्यक्रम, जुलूस व शोभायात्रा निकाली जाती है, लेकिन वर्तमान स्थिति के चलते और 2021 में शहर में हुए हिंदू-मुस्लिम दंगे, शिवाजी महाराज व अण्णाभाऊ साठे के पुतले हटवाने की कार्रवाई के साथ ही महापालिका आयुक्त पर स्याही फेंके जाने की घटनाओं के बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब के संदर्भ में दिये फैसले व कश्मीर फाईल्स फिल्म के कारण शुरू आंदोलन व प्रदर्शन, साथ ही विदर्भ बलिराजा प्रकल्प ग्रस्त संघर्ष समिति के आंदोलन तथा अन्य शासकीय और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन के मद्देनजर शहर पुलिस ने सावधानीवश 1 अप्रैल से जमा बंदी के आदेश जारी किए है. ताकि शहर की शांति व सुशासन बरकरार रहे. 

    शांति भंग करने पर होगी कार्रवाई

    इस पृष्ठ भूमि पर डॉ. आरती सिंह आने वाले त्यौहारों तथा उत्सवो में फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा (1)(2)(3) अंतर्गत पुलिस आयुक्तालय  कार्यक्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, शोभायात्रा व आंदोलन के दौरान आक्रमक घोषणा बाजी, बैनर, जातीय व धार्मिक एकात्मता भंग करने वाले, मनुष्य जीवन, स्वास्थ्य व सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले तथा भीड में हिंसा पैदा हो, दो समुदाय में दरार निर्माण हो, ऐसे सभी कार्यों प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किये है. इस संबध में विशेष शाखा पुलिस निरीक्षक ने 30 मार्च को अधिसूचना जारी की है.

    प्रतिबंधात्मक उपाय 

    त्योहारों के दौरान शहर की शांति भंग ना हो, कानून-सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण ना हो पाए. इसके लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के रूप में यह आदेश जारी किए गए है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

    -गोरखनाथ जाधव, पीआई, विशेष शाखा