Dengue and Sari attack after Corona, 15 marines daily

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    • होटलें, रेस्टारेंट में 33 प्रश. बैठक को अनुमति

    अमरावती. कोविड-19 अनलाक नियमों में परिवर्तन करते हुए  गुरुवार से जिले के मार्केट सबरे 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. जबकि होटल्स, रेस्टारेट, भोजनालय, उपहार गृह भी 33 प्रतिशत क्षमता के खोले जा सकेंगे. यह नई गाईड लाईन मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने जारी है. जिससे व्यापारियों को आंशिक राहत मिली है. 

    कलेक्टर की नई गाईड लाईन

    दूसरे चरण में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन ने केवल 4 बजे तक ही बाजार शुरू रखने क निर्णय लिया था. जबकि होटल्स, रेस्टारेंट में केवल पार्सल व्यवस्था शुरू थी .लेकिन अब नई गाईडलाईन में बाजारों को 1 घंटे की बढोत्तरी कर राहत दी गई है. व होटलों में भी बैठाकर खिलाने की अनुमति है. लेकिन विवाह समारोह व अन्य आयोजन नहीं किए जा सकेंगे. 

    सभी व्यापारियों को कोविड जांच अनिवार्य है. जांच का प्रमाणपत्र न पाए जाने पर दूकाने सील करने की भी चेतावनी दी गई है. यह प्रमाण पत्र 3 जनवरी से 15 मार्च तक के होना चाहिए.  मास्क, सैनेटायजर, सोशल डिस्टंसीग का पालन न करने पर 5 दिन दुकान सील व 8 हजार का जुर्माना होगा. 

    बजेगी शहनाई, बैंड बाजे 

    विवाह समारोह में अब 25 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है. शहनाई व बैंड बजाए जा सकते हैं लेकिन बैंड पथक में केवल 5 लोग होना चाहिए. जिनकी कोरोना टेस्ट अनिवार्य है. विवाह केवल वधू अथवा वर के घर या घर के आस पास परिसर में आयोजित करने की अनुमति है. जहां निमयों का पालन अनिवार्य होगा. नियम भंग पर 20 हजार का जुर्माना होगा. विवाह समारोह के लिए  महापालिका क्षेत्र में  मनपा आयुक्त, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्र में मुख्याधिकारी व  ग्रामीण क्षेत्र में तहसीदार प्राधिकृत होगें.  

    ट्यूशन क्लासेस शुरू

    मालवाहक व अन्य यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं है. कार में चालक सहित 4 व्यक्ति आटो में चालक सहित 3 व दुपहिया पर केवल 2 व्यक्ति सफर कर सकेंगे. होलसेल सब्जी मंडी सबेरे 2 से सबेरे  7 बजे तक शुरू रहेगी. यहां पर चिल्लर व्यापारियों को प्रवेश नहीं है. शाला महाविद्यालय पहले की तरह बंद ही रहेंगे. ट्यूशन क्लासेस को अनुमति दी गई है. सबेरे 9 से शाम 5 बजे के बिच एक बैच में केवल 7 बच्चों को बैठाने की अनुमति है. 

    नियमों के साथ  होगा योग, व्यायाम 

    नई गाईडलाईन के अनुसार सीनेमा, मल्टीप्लेक्स थिएटर, स्विमिगं टैंक, मनोरंजन केन्दर, पार्क, नाट्यगृह, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेगे. व्यायाम शालाओं ओर योग केन्द्रों को शुरू करने की अनुमति दी गई है. दो बैच में 1 घंटे का अंतर रखना होगा. एक बैच में केवल 7 व्यक्ति, 6 फीट का अंतर रखना होगा.  

    कल से यह रहेगें शुरू-बंद

    शुरू समय बंद

    बाजार, दूकाने सबेरे 9 से शाम 5 सीनेमा

    होलसेल सब्जी मंडी सबेरे 2 से सबेरे 7 पार्क

    ट्यूशन क्लासेस सबेरे 9 से शाम 5 स्कूल, कालेज

    व्यायाम शालाएं — स्विंमिंग टैंक्

    शहनाई, बैंड बाजे — धार्मिक, सामाजिक समारोह

    होटल, रेस्टांरेंट, लाज — मंगल कार्यालय

    सभी प्रकार यातायात — सांस्कृतिक कार्यक्रम