Chhagan Bhujbal
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    मुंबई: सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया (Activist Anjali Damiana) ने दिल्ली (Delhi) में नए महाराष्ट्र सदन (Maharashtra Sadan) के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल (Maharashtra Minister Chhagan Bhujbal) और उनके परिवार के सदस्यों को आरोप मुक्त करने के एक विशेष अदालत के आदेश को बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अंजली दमानिया ने उच्च न्यायालय से मामले में भुजबल और अन्य को आरोप मुक्त करने का विशेष अदालत का आदेश रद्द करने और अदालत को मुकदमे की सुनवाई तेजी से पूरी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

    विशेष अदालत ने सितंबर 2021 में राज्य के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से जुड़े मामलों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके बेटे पंकज तथा भतीजे समीर समेत सात अन्य को आरोप मुक्त कर दिया था। विशेष अदालत ने कहा था कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि आरोपियों ने इमारत के निर्माण के लिए नियुक्त डेवलेपर से गैरकानूनी रिश्वत ली।

    दमानिया ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षित अर्जी दायर की जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गयी है। इसमें दावा किया गया है कि अभियोजक एजेंसी (एसीबी) ने अभी तक आरोपमुक्त करने के आदेश को चुनौती नहीं दी है। दमानिया ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि भुजबल और अन्य आरोपियों ने राजकोष को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने की आपराधिक साजिश रची थी।

    उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि उच्च न्यायालय में 2014 में जनहित याचिका दायर करने वालों में शामिल थीं। उन्होंने आवेदन में कहा है कि उच्च न्यायालय ने 2015 में राज्य के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को भुजबल और अन्य के खिलाफ जांच का निर्देश दिया था ।