Aastik Kumar Pandey
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    औरंगाबाद : बीते करीब पौने दो साल से  देशवासी कोरोना महामारी (Corona Epidemic) का सामना कर रहे है। कोरोना (Corona) की दूसरी लहर से नागरिक राहत पा ही रहे थे कि फिर एक बार कोरोना की तिसरी लहर (Third Wave) में ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में दस्तक दी है। तिसरी लहर से औरंगाबाद वासियों को राहत दिलाने के लिए महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) ने कोरोना टीकाकरण मुहिम (Corona Vaccination Campaign) को बड़े पैमाने पर गति दी है। इसके बावजूद शहर के 50 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने  आज भी टीका नहीं लगाया है। हर नागरिक टीका लगाए, इसको लेकर महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय ने सोमवार को सख्त कदम उठाते हुए टीका न लगाने वाले  व्यक्ति  शहर में पाए जाने पर उससे 500 रुपए जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है।

    सोमवार शाम महानगरपालिका प्रशासक पांडेय ने जारी किए आदेश में बताया कि कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड विषाणु के चलते फैल रहे  बुखार को  संक्रामक  बीमारी के रुप में घोषित किया है। कोरोना का प्रसार महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है। राज्य सरकार ने कोरोना विषाणु का प्रार्दुभाव रोकने के लिए राज्य में साथी रोग प्रतिबंधात्मक कानून 1987 तारीख 13 मार्च 2020 से लागू कर उसके बारे में नियम तैयार किए है। दूसरे लहर में औरंगाबाद शहर में आज भी कोविड-19 से पीड़ित मरीज पाए जा रहे है। इसलिए महानगरपालिका प्रशासन ने शहर में 100 प्रतिशत टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। ताकि, कोविड की  तिसरी लहर को रोका जा सके। 

    50 %  महानगरपालिका और  50 % रकम पुलिस  प्रशासन फंड में जमा होगी

    प्रशासक पांडेय ने बताया कि जिलाधिकारी सुनील चव्हाण के अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में तय किए गए निर्णय के तहत 15 दिसंबर 2021 के बाद जिन लोगों ने कोविड-19 का एक भी डोज नहीं लिया, अथवा प्रथम डोज लेकर दूसरे डोज की तारीख गुजर जाने के बावजूद  दूसरा डोज न लेने पर 500 रुपए जुर्माना महानगरपालिका के नागरी मित्र दल द्वारा वसूला जाएगा। इस रकम में 50 प्रतिशत रकम महानगरपालिका को और  50 प्रतिशत रकम पुलिस  प्रशासन फंड में जमा होगी।

    विरोध करने पर होगी कानूनी कार्रवाई 

    इस आदेश का पालन करने में कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन ने टालमटोल की नीति अपनाई अथवा विरोध करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा व्यवस्थापन  कानून 2005 की धारा 51 से 60 व भारतीय दंड संहिता  1860 की धारा 188 और  साथी रोग कानून 1897  के अन्वये जुर्माना/ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी महानगरपालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय ने दी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे  तत्काल कोरोना टीका लगाकर महानगरपालिका को सहकार्य करें।