Aurangabad POLICE

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    औरंगाबाद: औरंगाबाद ग्रामीण जिले से गुजरने वाले राजमार्ग पर दो लेन के बीच डाले गए डिवाइडर काटकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए एक कृत्रिम मोड़ सड़क बनाई जाती है और यदि मोटर चालक इस कृत्रिम मोड़ से अचानक मोड़ लेता है तो दुर्घटना की संभावना अधिक होती हैं। ऐसे में हाइवे के किनारे कुछ व्यापारियों ने अनाधिकृत तरीके से डिवाइडर (Divider) को बीच से  काट दिए, ताकि ग्राहक आसानी से हाइवे (Highway) पर अपने प्रतिष्ठानों तक पहुंच सकें, जिससे हाइवे पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। हाइवे के दो लेन के बीच डिवाइडर काट कर सड़कें बना रहें कारोबारियों को पुलिस अधीक्षक मनीष कलवानिया (Superintendent Manish Kalvania) ने गंभीरता से लेते हुए हाइवे प्रबंधन अधिकारी के माध्यम से अपराध दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी हैं। जिससे समय रहते हाइवे पर होने वाले हादसों को रोका जा सकें। 

    पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अब तक जिले के कन्नड ग्रामीण, खुलताबाद, पाचोड, गंगापुर, करमाड इन 5 थाना क्षेत्र के 15 प्रतिष्ठानों के मालिक, होटल व्यवसायी, पेट्रोल पंप संचालक, फार्म हाउस मालिक, वाशिंग सेटर मालिकों के खिलाफ   सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984  के तहत अपराध दर्ज किए गए। जिसमें आर्थिक जुर्माने के साथ पांच साल तक की कैद की सजा का प्रस्ताव है।

    यहां हुई है कार्रवाई

    • पुलिस थाना कन्नड़ ग्रामीण ने निम्नलिखित होटल मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमे  होटल मावली ,होटल शिवराज, होटल अशोक, होटल आबाचा वाडा, होटल श्रीमूर्ति,  गार्जे फार्म हाउस, हादगांव वाशिंग सेंटर सभी कन्नड़ राजमार्ग पर स्थित है।
    • पुलिस थाना खुलताबाद क्षेत्र के कसाब खेडा से पलसवाडी महामार्ग पर स्थित होटल आम्रपाली और होटल रोहिनी के मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। 
    • पुलिस थाना गंगापुर क्षेत्र के होटल बटर फ्लाय ( पुराने कायगांव), होटल लोकसेवक, गांधी पेट्रोल पंप, होटल जीजावु, गॅनोज कंपनी, एच.पी. पेट्रोल पंप, होटल इंडियन ढाबा, ग्राम पंचायत, ढोरेगाव शामील है।
    • पुलिस थाना  पाचोड क्षेत्र के आडुल बाइपास के पास माऊली लॉन के सामने, रजापुर, डाभरुल गांव के पास डीवायडर तोड़ने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
    • वहीं, पुलिस थाना करमाड क्षेत्र के औरंगाबाद से जालना रोड पर करमाड गांव के पास अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रोड डीवाइडर तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अपराध दर्ज किया गया।    

    पुलिस अधीक्षक ने की यह अपील                                 

    पुलिस अधीक्षक मनीष कलवानिया ने अपील की है कि राजमार्ग के किनारे के व्यवसायी दो लेन के बीच के डिवाइडर को न काटें और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और अपने लाभ के लिए एक कृत्रिम मोड़ सड़क न बनाएं। जिससे ऐसे टूटे हुए डिवाइडर हाइवे पर हादसों का कारण बनें, उन्होंने वाहनधारकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाए। जानबूझकर इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी।