Dr. Nikhil Gupta
File Photo

    Loading

    औरंगाबाद : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे (Firecrackers) बजाने की इजाजत दी हुई है। कोर्ट (Court) के निर्देशों का पालन करते हुए शहर के नागरिक दीपावली के पावन पर्व पर रात 8 से 10 बजे के दरमियान ही पटाखे बजाए। यह अपील शहर के पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) डॉ. निखिल गुप्ता (Dr. Nikhil Gupta) और जिलाधिकारी सुनील चव्हाण (District Magistrate Sunil Chavan) ने  मीडिया के माध्यम से औरंगाबाद वासियों से की।

    सोमवार शाम आयोजित प्रेस वार्ता में शहर के उन दोनों आला अधिकारियों ने बताया कि  दीपावली के पावन पर्व पर आतिशबाजी करने की सालों से परंपरा है। लेकिन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने  सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह वाले पटाखें बजाने पर  बैन लगाई है। सीपी डॉ. गुप्ता ने साफ किया कि बेरियम सॉल्ट से बने पटाखों  के उत्पादन  पर पाबंदी  लगाई हुई है। इस पर पटाखा विक्रेता विशेष ध्यान देकर  सुप्रीम कोर्ट के निर्देेश का सख्ती से पालन करें। पटाखों को लड़ियों के माध्यम से न बजाने पर पाबंदी लगी हुई है। उस पर शहर के नागरिक और पटाखा विक्रेता विशेष ध्यान देकर पटाखों को बेचे और नागरिक  बजाए।

    पटाखे बजानेवाले विशेष ध्यान दें

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन क्रैकर के अलावा सुधारित आदेश के तहत जिन पटाखों  के  उत्पादन को परमिशन दी हुई है। वहीं पटाखे नागरिक खरीदे। विशेषकर, 125 डेसीबल से अधिक साउंड वाले पटाखे बेचने पर भी पाबंदी है। इसका पटाखा विक्रेता विशेष ध्यान रखें। सीपी ने नागरिकों से अपील की है कि  जिन दुकानदारों के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है, उन्हीं से पटाखे खरीदे।  बड़े पैमाने पर पटाखे बजाने से  ध्वनी और  हवा में  प्रदूषण फैलकर उसका असर बच्चों और वृध्दों के स्वास्थ्य पर  होता है। इसका पटाखे बजानेवाले विशेष ध्यान दें। 

    पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे दुकानों की जांच 

    सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देशों का पालन कर पटाखा विक्रेता पटाखेे बेच रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करने पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और प्रदूषण मंडल के अधिकारी दीपावली के दरमियान किसी भी समय पटाखा विक्रेता दुकानों की जांच करेंगे। जांच में कोर्ट के निर्देश का पालन न करते हुए जो पटाखा विक्रेता पटाखे बेचते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी शहर के सीपी डॉ. निखिल गुप्ता और जिलाधिकारी सुनील चव्हाण  ने प्रेस वार्ता में दी।

    ऑनलाइन पटाखे खरीदने पर पाबंदी

    सीपी डॉ. गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन विक्रेता एमेजॉन, फिल्पकार्ट आदि ई कॉमर्स से पटाखें खरीदने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसका विशेष ध्यान रखकर ई कॉमर्स के माध्यम से औरंगाबाद वासी पटाखे ना खरीदें। उन्होंने बताया कि हमने लाइसेंस धारी पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों से अवगत कराते हुए उस पर सख्ती से अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए है। अंत में सीपी डॉ. गुप्ता ने बताया कि साइलेंस जोन, जिसमें अस्पताल, कोर्ट, नर्सिंग होम, धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के भीतर पटाखें बजाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। इसका भी सभी नागरिक सख्ती से पालन करें।