राज ठाकरे की सभा के खिलाफ औरंगाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

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    औरंगाबाद : मनसे प्रमुख राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) की रविवार को औरंगाबाद (Aurangabad) में आयोजित जनसभा के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) के औरंगाबाद खंडपीठ (Aurangabad Bench) में एक याचिका दायर की गई है। रिपब्लिक युवा मोर्चा के जयकिसान कांबले (Jaikisan Kamble) ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कांबले ने कहा कि राज ठाकरे जानबूझकर दो समुदाय के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे है। इसलिए उनकी जनसभा (Public Meeting) पर रोक लगाने की मांग की गई। अगर, राज ठाकरे की जनसभा होती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट (Live Telecast) न करने की मांग भी याचिका में की गई। 

    हिंदु-मुस्लिम समुदाय के मुददे 

    याचिकाकर्ता (Petitioner)  जयकिसान कांबले ने बताया कि राज ठाकरे की जनसभा से शांति पूर्ण औरंगाबाद में कानून व्यवस्था (Law and Order) बिगड सकती है। राज ठाकरे की सभा को लेकर सख्त निर्देश कोर्ट द्वारा दिए जाए। हमारी मांग है कि राज ठाकरे की औरंगाबाद में सभा ही ना हो। अगर, होती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट न किया जाए, यह मांग जयकिसान कांबले ने औरंगाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में की है। याचिकाकर्ता कांबले ने बताया कि राज ठाकरे जानबूझकर हिंदु-मुस्लिम समुदाय में तनाव पैदा कर रहे है। इसलिए उनकी जनसभा पर रोक लगनी चाहिए। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी इस मामले में कई बैठके ली है। यह विवाद निर्माण न हो, इसको लेकर हमने याचिका दायर किए जाने की जानकारी जयकिसान कांबले ने दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में राज ठाकरे की मुंबई और ठाणे में जनसभा में उन्होंने राज्य के माहौल को बिगाडनेवाले बयान दिए है। उनकी जनसभा में हमेश हिंदु-मुस्लिम समुदाय के मुददे आते है। रमजान ईद करीब है। उनके बयानों से औरंगाबाद शहर में दंगा भी हो सकता है। इसलिए उनके बयान को पहले जांच करने की मांग भी याचिका में की गई।