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    औरंगाबाद. शहर सहित जिले में कोरोना (Corona) के बढ़ते कहर से नागरिकों को राहत देने जिला प्रशासन (District Administration) ने मंगलवार 30 मार्च से 8 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन (Strict Lockdown) लगाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर शनिवार शाम कलेक्टर सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) ने एक आदेश जारी कर लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। लॉकडाउन में जरुरी सेवाओं को चंद घंटों के लिए छुट देकर शहर सहित जिले भर में सख्त लॉकडाउन रहेगा।  कलेक्टर सुनील चव्हाण ने लॉकडाउन को लेकर जारी किए आदेश में बताया कि इन दिनों शहर सहित जिले भर में कोरोना का कहर बरप रहा है। उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संपूर्ण औरंगाबाद जिले में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। 

    कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद प्राप्त अधिकार के अनुसार, फौजदार प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144/1/3 के प्रावधान के अनुसार औरंगाबाद शहर एवं जिला क्षेत्र में मंगलवार 30 मार्च की मध्यरात्री से 8 अप्रैल की मध्यरात्रि तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 

    सुबह के समय जारी रहेंगे किराना की दुकानें

    लॉकडाउन काल में किराना माल की थोक बिक्री करनेवाले दुकानें सुबह 8 से अपरान्ह 12 बजे तक खुली रहेंगी । इसके अलावा मटन, चिकन, अंडे, फिश की दुकानें  सुबह 8 से 12 बजे तक खुले रहेंगे। दूध बिक्री और वितरण सुबह 6 से 11 बजे तक जारी रहेगा।  सब्जी और फलों की बिक्री सुबह 6 से 11 बजे तक जारी रहेगी। मॉल धारकों को सुबह 8 से 12 बजे के दौरान किराना, सब्जी, अंडे, चिकन आदि बिक्री करने की छुट रहेगी। 

    जरुरी सेवाओं को छोड़ सभी सेवाएं रहेगी बंद 

    कलेक्टर चव्हाण ने अपने आदेश में लॉकडाउन के दौरान किसी भी परिस्थिति में 5 से अधिक लोगों को सार्वजनिक स्थान पर एक साथ आने को लेकर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही सार्वजनिक, निजी मैदान, खुले स्पेस, गार्डन पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर मॉर्निंग वॉकिंग, इवनिंग वॉकिंग को प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन काल में शहर के उपहार गृह, बार, लॉज, होटल, रिसोर्ट, शॉपिंग मॉल, बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी सलुन, केश कर्तनालय, ब्यूटी पार्लर पूरी तरह से बंद रहेगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था के अलावा सभी प्रकार क्लासेस पूरी तरह बंद रहेगे। शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद रहेगे। जिन निर्माण कार्य स्थान पर कामगारों के निवास की व्यवस्था हैं, वहां निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता। मंगल कार्यालय, विवाह समारोह, स्वागत समारोहों को सार्वजनिक रुप से मनाने को पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक प्रार्थना   स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्रतिदिन धार्मिक विधि व पूजा अर्चना के लिए पुजारी/धर्मगुरु के अलावा एक व्यक्ति को धार्मिक स्थल में रुकने की परमिशन दी गई है। 

    …तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई 

    कलेक्टर चव्हाण ने शहर सहित जिले भर के नागरिकों को लॉकडाउन काल में अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के आदेश का उल्लघंन करते हुए जो व्यक्ति पाया जाएगा, उसके खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 188 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।