औरंगाबाद महानगरपालिका के प्रभाग रचना का प्रारुप 17 मई तक प्रस्तुत करें : राज्य चुनाव आयोग

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    औरंगाबाद : राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) को औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Municipal Corporation) ने पेश किए कच्चे प्रारुप (Crude Format) की संपूर्ण जांच राज्य चुनाव आयोग कार्यालय में की गई। उसके अनुसार जरुरी बदलाव कर हर प्रभाग की सुधारित जनसंख्या उसमें शामिल होने वाले प्रगणक गुट दर्शाने (Showing Enumerator Groups) वाले विवरण पत्र और मैप साथ जोडकर उसके अनुसार प्रारुप प्रभाग रचना का प्रस्ताव तैयार कर 17 मई  2022 राज्य चुनाव आयोग के पास मान्यता के लिए पेश करें। यह आदेश देनेवाला पत्र राज्य चुनाव आयोग ने महानगरपालिका कमिश्नर को भेजा है। इस पत्र के चलते महानगरपालिका चुनाव (Elections) जल्द होने के आसार है। 

    संख्या बढ़ाने के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वार्ड संरचना का रफ ड्राफ्ट तैयार करें

    राज्य निर्वाचन आयोग ने  9 मई 2022  को महानगरपालिका कमिश्नर को भेजे पत्र में महानगरपालिका के आम चुनाव के संबंध में संख्या बढ़ाने के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वार्ड संरचना का रफ ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली विनियमों में संशोधन के अनुसार सदस्यों की संख्या। तदनुसार महानगरपालिका ने 07 नवंबर, 2021 के पत्र द्वारा वार्ड संरचना का प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया था। परंतु, औरंगाबाद महानगरपालिका के एक सदस्यीय प्रभाग पध्दति के अनुसार किए हुए प्रभाग रचना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका में जैसे थे। आदेश हाने के करण कच्चे प्रारुप पर राज्य चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की थी। उच्चतम न्यायालय ने याचिका का निपटारा 3 मार्च 2022 को किया था। इसलिए वार्ड गठन पर आगे की कार्रवाई की जरूरत थी। हालांकि, 11 मार्च 2022 को आयोग ने इस संबंध में आगे की कार्रवाई रोक दी थी क्योंकि सरकार ने वार्डों के गठन के संबंध में अधिनियम में संशोधन किया था। सरकार द्वारा एक्ट में किए गए संशोधन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं। ये सभी याचिकाएं विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नं. 19756/2021। इसमें 4 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव उसी चरण से कराए जाएं। जिस पर आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को 10 मार्च, 2022 तक के लिए टाल दिया था।

    उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वार्ड बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। औरंगाबाद महानगरपालिका  द्वारा राज्य चुनाव आयोग को सौंपी गई कच्ची योजना का राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में पूरा निरीक्षण किया गया। तदनुसार, प्रत्येक वार्ड की संशोधित जनसंख्या को तदनुसार संशोधित किया गया है और प्रगणक समूह और मानचित्र को दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 के साथ संलग्न किया गया है। इसी के तहत वार्ड कंपोजिशन का मसौदा तैयार कर 17 मई तक मंजूरी के लिए राज्य चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया गया है। पत्र पर राज्य चुनाव आयोग के उपायुक्त अविनाश सनस ने हस्ताक्षर किए।