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    • जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पी.बी. तिजारे पे सुनाया फैसला

     भंडारा. पवनी पुलिस थानांतर्गत शिवनाला निवासी कवडू मायगू सिंदीमेश्राम(29)  को भंडारा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पी.बी.तिजारे (विशेष न्यायाधीश पोक्सो) ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. 30 जुलाई को सुनाई गई इस सजा के साथ ही आरोपी के खिलाफ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

     जानकारी मिली है कि 4 जुलाई 2018 की रात 11.30 बजे के दौरान आरोपी ने नाबालिगा को पैसे का लालच देकर अपहरण कर लिया और उसे धमकाया.उसे फसाने की धमकी  दी.उसने स्वयं के शादीसुदा होने की बात छिपा ली.जब नाबालिगा को इस बात की जानकारी मिली कि वह उसे धोका दे रहा है तो उसने इस बारे में अपने माता- पिता को अवगत कराया और पवनी पुलिस थाने में जाकर मामले की शिकायत कर दी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और मामला दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया.

    इस मामले की जाच जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक धनश्री डहाके ने की.प्रारंभिक जांच के दौरान पंचायत के समक्ष मौके की रिपोर्ट तैयार की गई. प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर वीडियोग्राफी की गई.पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र और बोनाफाईड प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया. आरोपी की तलाश कर गिरफ्तार कर लिया गया.जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ उचित और पुख्ता सबूत मिले, इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363,366 (ए), 376 (2) (एन), 506 भादंवि, 6,8,12 पोक्सो 2012 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया. 

    इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश पी.बी. तिजारे ने कवडू सिंदीमेश्राम को पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000  रुपए का जुर्माना सुनाया. जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का साधारण कारावास  होगा. पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना और 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा है.

    जुर्माना अदा न देने पर 3 माह का साधारण कारावास. धारा 12 पोक्सो अधिनियम के तहत 3 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का साधारण कारावास तथा धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास  और 10,000 रु. का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का साधारण कारावास.धारा 366 (अ) भादंवि के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 10,000 रु. जुर्माना एवं जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास. भादंवि की धारा 506  के तहत 2 साल का कठोर कारावास,5 हजार रुपए का जुर्माना और जुर्माना न देने पर 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.