303 forest cases pending in the district, nobody is worried about tribals

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भंडारा. वनों के समीप रहनेवाले आदिवासी परिवारों ने अपने जीवनयापन के लिए इस्तेमाल में लानेवाली भूमि को उनके नाम पर कर देने की मांग पिछले कई महीनों से प्रलंबित है. जिले में ऐसे 303 मामले प्रलंबित हैं. वनविभाग तथा जिला प्रशासन के बीच में समन्वय के अभाव से बैठक ही नहीं हुई है. जिससे कई परिवारों के सामने जीवनयापन का सवाल खड़ा हुआ है. जिले में कई गांव वन क्षेत्र समीप तथा कुछ गाव वन के पास ही है. आदिवासी के साथ विभन्नि जाति जनजाति के परिवार इस परिसर में रहते है.

वन का क्षेत्र रहने से जीवनयापन की कोई भी सुविधा नहीं है. जिसके चलते कई लोगों ने वनविभाग की भूमि का इस्तेमाल करने का प्रयास किया. हालांकि वनविभाग का कानून इसमें आडे आ रहा है. यह लोग वनउपज पर गुजारा कर रहे है. ऐसे वनविभाग में निवासी होनेवाले ग्रामवासियों को उनके जीवनयापन के लिए वन भूमि के केवल पट्टे देने का प्रावधान है. भंडारा जिले में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपारिक वननिवासी अधिनियम 6 के तहत मंजूरी दी जा सकती है.

इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार कई लोगों ने मामले दर्ज किए है. इसमें साकोली उपविभाग 196 गाव, भंडारा उपविभाग 34 गाव, तुमसर उपविभाग 73 ऐसे कुल 303 मामले प्रलंबित है. यह मामले मार्च तक के है. इसके पश्चात भी कई मामले दर्ज हुए है. इन मामलों का निपटारा करने के लिए जिलाधिकारी की उपस्थिति में वनविभाग की बैठक होना आवश्यक है. किंतु पिछले कई महिनों से यह बैठक ही नहीं हुई है. कई मामलों का निपटारा नहीं हुआ है. 

वनविभाग द्वारा कार्रवाई 
वनविभाग समीप की भूमि का इस्तेमाल करने का प्रयास करने पर वनविभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है. एक किसान के पिता को वनविभाग का पट्टा मिला था. किंतु वह पट्टा अब नहीं मिलता है. इस किसान ने इस भूमि का इस्तेमाल करने का प्रयास करने पर उस पर कार्रवाई की गई. इसके लिए सभी ओर अपील किए जाने पर भी कुछ नहीं हुआ. ऐसे कई मामले प्रलंबित है. इसके लिए आगे आने की आवश्यकता है. 

शीघ्र निराकरण करने की आवश्यकताट्ठरमेश डोंगरे
जिप. अध्यक्ष रमेश डोंगरे ने बताया कि साकोली उपविभाग में वन हक के मामले सबसे अधिक प्रलंबित है. इन मामलों का शीघ्र निपटारा करने की आवश्यकता है. हालांकि जिला प्रशासन को बैठक लेने के लिए समय नहीं होने का दिखाई देता है. शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा.