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  • मांदेड खेत क्षेत्र की घटना

लाखांदूर: दोपहर के दौरान मालिकी खेत में खेती काम कर एक महिला किसान को अकेली देख एक युवक ने महिला को धमकी देकर नकद 1,000 रुपयों की जबरन चोरी की घटना हुई थी. इस घटना में पीड़ित महिला किसान के शिकायत पर लाखांदूर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ जबरन चोरी का मामला दर्ज एवं  आरोपी को गिरफ्तार कर लाखांदूर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र दाखल किए थे. उक्त दोषारोप पत्र पर केवल 3 महीनों में 18 मई को फैसला देते हुए कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश पूजा कोकाटे ने आरोपी को ढाई वर्ष की आश्रम जेल व 500 रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई है. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष दिसंबर में तहसील के गवराला निवासी निर्मला महादेव प्रधान (62) नामक महिला किसान मांदेड खेत क्षेत्र में दोपहर 4:30 बजे के दौरान स्वयं के मालिकी खेत में खेती काम कर रही थी. इस दौरान स्थानीय मांदेड निवासी महेंद्र दादाजी राउत (32) नामक आरोपी युवक ने खेत क्षेत्र में घटना के पीड़ित महिला किसान को अकेली खेती काम करते देख महिला को जान से मारने की धमकी देकर जबरन 1,000 रुपए छीनकर खेत क्षेत्र से फरार हुआ था.

इस घटना में पीड़ित महिला किसान ने तुरंत पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट किया था. हालांकि इस मामले की जांच थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक संदीप कुमार ताराम ने कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र दाखल किए थे.

उक्त दोषारोप पत्र पर स्थानीय लाखांदुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश पूजा कोकाटे ने केवल 3 महीनों में 18 मई को फैसला देते हुए आरोपी युवक को ढाई वर्ष का आश्रम जेल व 500 रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई है.

हालांकि इस मामले के सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकार की ओर से सरकारी अभियोक्ता एड. सुनीता भेंडाराकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जबकि इस मामले की जांच जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अप्पर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, पवनी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशांत सिंह, ठाणेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन मे पुलिस उपनिरीक्षक संदीप कुमार ताराम व पुलिस अंमलदार राहुल गायधने ने की थी. जबकि इस मामले के पैरवी में पुलिस हवालदार गोविंद मटाले व पुलिस नाईक संदीप बावनकुले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.