- जिला सत्र न्यायालय का फैसला
- तीन वर्ष पहले की घटना
भंडारा. 14 नवंबर को मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश आर. जी. अस्मार ने आरोपी मार्कंड हरीभाऊ उकरे (54) निवासी खैरी/दीवान (त. पवनी) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उक्त घटना 11 नवंबर 2019 और आज के दिन शाम 4.30 बजे की है. पीडिता के स्कूल टीचर ने पीडिता की मां को चौंकाने वाली जानकारी दी. कहा जाता है कि मार्कंड उकरे ने पैसे का लालच दिखाकर लडकी को खेत में और गांव के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में ले जाकर दुष्कर्म किया. पीडिता की मां आरोपी के घर गई और घटना की छानबिन किया.
आरोपी ने कहा कि सॉरी मुझसे गलती हो गई. सही साबित होने के बाद पीडित लडकी की मां ने पवनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज किया. सहायक पुलिस निरीक्षक सुधीर वर्मा ने उक्त अपराध की जांच कर मार्कंड उकरे को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर स्पेशल सेशन कोर्ट में धारा 376 और पोस्को के तहत चार्जशीट दाखिल की गई.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक दुर्गा तलमले ने पक्ष पेश कर गवाहों से पूछताछ की. आज 14 नवंबर को कोर्ट ने सबूत के आधार पर आरोपी नाम मार्कंड उकरे को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में पुलिस अधिकारी अंमलदार नितीनकुमार साठवने ने काम किया.