अल्पसंख्यक छात्रों को 7,50,000 तक का कर्ज

    Loading

    भंडारा. मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी व ज्यू जैसे अल्पसंख्यांक समुदाय के लिए मौलाना आजाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास विभाग ने एक लाख रुपये तक की शैक्षिक ऋण योजना शुरू की है. विभाग ने अपील की है कि इच्छुक पात्र छात्र इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें.

    किस कोर्स के लिए कर्ज

    10वीं और 12वीं के बाद वोकेशनल कोर्स करने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र है1 आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फैशन डिजाइनिंग, पर्यटन, पत्रकारिता, मास मीडिया, फिल्म निर्माण आदि शैक्षिक के लिए कर्ज दिए जाते है.

    कहां आवेदन करें

    मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास विभाग कार्यालय सूचना हेतु योजना के लिए लिंक malms.maharashtra.go v.in पर आवेदन करें. 

    केंद्र की शर्तें

    केंद्र सरकार डा. अब्दुल कलाम शिक्षा कर्ज योजना के तहत 7,50,000 रुपये तक का शिक्षा ऋण प्राप्त किया जा सकता है. लाभ के लिए छात्रों की आयु 16 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

    ऐसी है ब्याज दर

    शिक्षा ऋण योजनाओं के लिए ब्याज दर सिर्फ 3 प्रतिशत है. छात्रों को शिक्षा पूरी होने के 6 महीने बाद से पांच वर्ष में कर्ज चुकाना होता है.

    राज्य की शर्ते

    मौलाना आजाद शैक्षिक कर्ज योजना राज्य सरकार के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का कर्ज प्रदान करती है. छात्रों की आयु 18 से 32 वर्ष होनी चाहिए. वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख तक होनी चाहिए. सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है.